Kerala : केरल उच्च न्यायालय ने कहा, 16 साल बाद लगाया गया बलात्कार का आरोप विश्वसनीय नहीं
कोच्चि KOCHI : केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि 16 साल बाद लगाया गया बलात्कार का आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें काफी देरी हुई है और इस तरह के संबंध को सहमति से बनाया गया माना जाना चाहिए। पठानमथिट्टा के बीजू पी विद्या के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने 2001 में उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन प्राथमिकी बयान (एफआईएस) 2017 में दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बीजू ने जून-जुलाई, 2001 में शिकायतकर्ता, जो एक विवाहित महिला और मां है, का यौन उत्पीड़न किया।
हालांकि, बीजू ने तर्क दिया कि एफआईएस 22 फरवरी, 2017 को दिया गया था, जिसके आधार पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, तीन लोगों को हटा दिया गया और केवल उसके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। उन्होंने कहा कि कृत्यों का खुलासा करने में 16 साल की देरी, जिसमें यह भी आरोप है कि उन्होंने रिश्ते के दौरान 20 लाख रुपये उधार लिए और इसे वापस करने में विफल रहे, यह दर्शाता है कि यदि कोई रिश्ता है, तो वह सहमति का परिणाम है। हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार का आरोप गलत इरादों से लगाया गया था, खासकर तब जब आरोपी से कथित तौर पर पैसे मिलने बाकी थे। साथ ही, शिकायतकर्ता को अब कोई शिकायत नहीं है और उसने दो हलफनामे दायर किए हैं जिसमें कहा गया है कि मामला सुलझ गया है।