केरल

Kerala: केरल उच्च न्यायालय ने कहा, पहले इंसान, कुत्ते नहीं

Tulsi Rao
29 July 2025 11:17 AM IST
Kerala: केरल उच्च न्यायालय ने कहा, पहले इंसान, कुत्ते नहीं
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कोच्चि: राज्य में कुत्तों के काटने के मामलों और संदिग्ध रेबीज़ के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा, "पहली प्राथमिकता यह है कि इंसान सड़क पर चले, न कि इसके विपरीत।"

न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने पशु प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील से कहा, "जब आपको कुत्ते ने काटा है, तभी आपको असली दर्द का एहसास होगा, या जब आप किसी को खो देंगे। मैं आपको सभी कुत्ते दे दूँगा, और आप उनकी देखभाल करेंगे। इसके अलावा, इस समस्या को समाप्त करने का कोई समाधान बताएँ। मुझे सड़क पर चलना पड़ता है, और मैं आतंकित नहीं होना चाहता। अकेले इस वर्ष, एक लाख मामले सामने आए हैं जिनमें 16 मौतें हुई हैं।"

अदालत ने इस संबंध में मुआवज़े सहित सभी शिकायतों पर विचार करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर एक समिति गठित करने के राज्य सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना हेतु एक कानून लाने का आग्रह किया। इसने कुत्तों के काटने की घटनाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया।

"यह एक चिंताजनक स्थिति है - आवारा कुत्तों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अगर कोई इंसान किसी जानवर पर हमला करता है, तो इसे अपराध माना जाता है; लेकिन अगर कोई जानवर किसी इंसान पर हमला करता है, तो संरक्षक को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। इस संदर्भ में, संरक्षक एलएसजीडी सचिव होता है। लोगों को शांति से घूमने की अनुमति मिलनी चाहिए, और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए," उच्च न्यायालय ने कहा।

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