केरल
Kerala : कन्नूर कोर्ट ने सीपीएम कार्यकर्ताओं समेत 9 को दोषी पाया
Mohammed Raziq
21 March 2025 4:31 PM IST

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Kannur कन्नूर: थालास्सेरी की जिला सत्र अदालत ने शुक्रवार को मुजप्पिलंगड़ निवासी भाजपा कार्यकर्ता एलाम्बिलयी सोराज (32) की हत्या के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया। सोराज की 7 अगस्त 2005 को दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अदालत 23 मार्च, सोमवार को सजा सुनाएगी।
टीपी हत्याकांड के आरोपी टीके राजेश, उनके साथी एनवी योगेश, के शमजीत, पीएम मनोराज, एन सजीवन, सीपीएम नेता प्रभाकरण, केवी पद्मनाभन, एनके प्रकाशन और पुथियापुरायिल प्रदीपन वे नौ आरोपी हैं जिन्हें मामले में दोषी पाया गया। मनोराज मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव पीएम मनोज का भाई है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से दो- पहले आरोपी शमसुदीन और रवींद्रन की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। शेष आरोपियों में से सूची में 10वें आरोपी के रूप में नामित नागथनकोट्टा प्रकाशन को अदालत ने बरी कर दिया। आरोप है कि सीपीएम ने पूर्व पार्टी कार्यकर्ता सूरज के भाजपा में शामिल होने के बाद हत्या की साजिश रची। 20 साल बाद सूरज को न्याय मिला। 2004 में इसी आरोपी ने सूरज की हत्या का प्रयास किया था। इस घटना के बाद वह छह महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मामले में सातवें आरोपी सीपीएम के स्थानीय सचिव प्रभाकरण मास्टर ने 2005 में हत्या की साजिश रचने से एक सप्ताह पहले सूरज के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। 7 अगस्त 2005 को सुबह करीब 8.45 बजे एफसीआई गोदाम के पास हत्यारों के गिरोह का सूरज से सामना हुआ। सूरज के परिवार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "उन्होंने उसे चाकू और कुल्हाड़ी समेत कई हथियारों से मारा।" मामले के पहले छह आरोपियों पर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 302, 123बी और आर्म्स एक्ट के तहत दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हत्या के आरोप हैं। सीपीएम नेता प्रभाकरन मास्टर, राधाकृष्णन, पद्मनाभन, जिन्हें मामले में 7वें, 8वें और 9वें आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है, उन्हें साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। मामले में 11वें आरोपी प्रदीपन को पहले आरोपी को शरण देने का दोषी पाया गया। टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले की सुनवाई के दौरान राजेश का कबूलनामा पुलिस के लिए मामले की जांच फिर से शुरू करने और अपराधियों का पता लगाने में एक बड़ी सफलता थी। शुरुआत में पुलिस ने राजेश और मनोराज को मामले में आरोपी बनाया। आगे की जांच में अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता चला।
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