
Kerala केरल : अदालत ने भांग मामले में आरोपी के घर से 56 पैसे सोना और 70,000 रुपये की चोरी के मामले में क्राइम ब्रांच के एसपी को तत्कालीन पीरूकडा सीआई, एसआई और प्रोबेशनरी एसआई के खिलाफ विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्वेता शशिकुमार ने की। अदालत ने क्राइम ब्रांच की जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्तमान जांच रिपोर्ट को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए।
क्राइम ब्रांच की वर्तमान रिपोर्ट में, तत्कालीन प्रोबेशनरी एसआई और अब कोझिकोड क्राइम ब्रांच सीआई, सिबी थॉमस के खिलाफ तुच्छ आरोपों में आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप आपराधिक अतिचार के एक तुच्छ अपराध का था।
इस धारा के तहत, अपराधी को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भांग मामले में शिकायतकर्ता आरोपी की पत्नी उषा रामास्वामी थीं। 25 जनवरी 2009 को, पास के गांव मुलाला के कुछ लोगों ने रामास्वामी और उनके बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।





