केरल
Kerala: आईबी अफसर केस: आरोपी सुकांत की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर
Tara Tandi
26 May 2025 1:21 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने आईबी अधिकारी की मौत के मामले में आरोपी मलप्पुरम के एडप्पल निवासी सुकांत सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की पीठ ने यह कार्रवाई की। न्यायालय ने पाया कि आरोपी का आईबी अधिकारी पर स्पष्ट प्रभाव था। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनसे संदेह होता है कि आरोपी ने लड़की को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। न्यायालय के समक्ष मौजूद साक्ष्य आरोपी के खिलाफ हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति है, जहां आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। इस बीच बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय को बताया कि आरोपी की आईबी अधिकारी के साथ चैट पुलिस से लीक हुई है।
एकल पीठ ने जवाब दिया कि यह मानना पड़ेगा कि यह पुलिस से लीक हुई है। सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह जांच करेगी कि चैट कैसे लीक हुई। पुलिस ने टेलीग्राम चैट बरामद की है, जिससे साबित होता है कि आरोपी ने ही आईबी अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सुकांत के बार-बार पूछने पर कि तुम कब मरोगे, महिला ने जवाब दिया कि 9 अगस्त को। दोनों के बीच 9 फरवरी को चैट हुई और उसके बाद उन्होंने चैट नहीं की। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका के बाद पिछले महीने पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल किए गए तथ्यों के बयान में चौंकाने वाले चैट विवरण शामिल हैं। ये चैट सुकांत के मलप्पुरम में रहने वाले रिश्तेदार के आईफोन से मिली थीं। पुलिस का आकलन है कि 9 अगस्त एक खास दिन था, जो सिर्फ उन दोनों को ही पता था। हालांकि चैट पहले भी हुई थीं, लेकिन वे सभी तब की हैं जब वे दोस्त थे। सुकांत ने चैट डिलीट कर दी, लेकिन ऐप नहीं बदला। पुलिस ने इससे चैट रिकवर कर ली।
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