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Kerala केरल: राज्य में 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मकानों पर संपत्ति कर Property Tax नहीं लगेगा, भले ही उनके पास यूए नंबर हो। इस संबंध में आदेश दिया गया है। यूए नंबर अस्थायी रूप से गैर-वैधानिक भवनों के लिए जारी किया जाता है। वर्तमान में यूए नंबर वाले भवनों पर तिगुना टैक्स लगाया जाता है। स्थानीय अदालत में इस संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। इस बीच, 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मकानों को पिछले साल सरकार ने टैक्स से छूट दी थी। शिकायत मिलने पर आदेश में यह छूट यूए नंबर वाले मकानों पर भी लागू करने का निर्देश दिया गया है। लाइफ हाउसिंग स्कीम के तहत प्राप्त मकानों को यूए नंबर जारी होने पर भी अंतिम किस्त मंजूर की जाएगी। इस संबंध में आदेश में सामान्य निर्देश भी दिया गया है।
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