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पहले लोक निर्माण विभाग ही इसे बेच सकता था।
तिरुवनंतपुरम: केरल ने नदियों से अवैध बालू खनन के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. पहले यह 25,000 रुपये थी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नदी तटों के संरक्षण और रेत हटाने के नियमन (संशोधन) अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसने जुर्माना बढ़ा दिया।
उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 50 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह एक हजार रुपये था।
जब्त रेत को कलेक्टर अब नीलामी में बेच सकेंगे। पहले लोक निर्माण विभाग ही इसे बेच सकता था।
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