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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रोकने के लिए कदम उठाया है, जिसके तहत त्योहारों के दौरान हाथियों के जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि केरल हाई कोर्ट का दृष्टिकोण लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से है।
यह मामला ब्रूनो नामक पालतू कुत्ते की हत्या के जवाब में केरल हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए एक स्वप्रेरणा याचिका से उत्पन्न हुआ था। हाई कोर्ट ने केरल में देशी हाथियों के साथ व्यवहार पर चिंताओं का हवाला देते हुए हाथियों की जनगणना सहित कई निर्देश जारी किए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेशों का धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
विश्व गजसेवा समिति ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश मंदिर के त्योहारों पर अनुचित तरीके से प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हाथियों के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने से सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केरल में ऐसी प्रथाओं का गहरा महत्व है।
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