केरल

केरल हाईकोर्ट का निर्देश, 'राज्य सरकार के कर्मचारियों को भारत बंद में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जारी करें आदेश'

Deepa Sahu
28 March 2022 12:50 PM GMT
केरल हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भारत बंद में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जारी करें आदेश
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ट्रेड यूनियनों ने सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ दो दिनों तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है.

केरल: ट्रेड यूनियनों ने सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ दो दिनों तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. इसके चलते कई राज्यों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कहीं परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं, तो कहीं रेलवे स्टेशनों और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया. कई जगह से ट्रेन की आवाजाही रोकने की भी खबर सामने आई है. केरल में इस हड़ताल के चलते लगभग सभी संस्थान बंद रहे. इस बीच, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों को इस हड़ताल का हिस्सा बनने से रोकें.

हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एलडीएफ सरकार (LDF Government) को सोमवार को निर्देश जारी कर कहा कि वह दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अपने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए तत्काल निषेध आदेश जारी करे. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चले ने सीसी नायर एस की जनहित याचिका पर यह अंतरिम निर्देश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सजीत कुमार वी ने आदेश की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि सरकारी कर्मियों द्वारा हड़ताल करना अवैध है. क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में ऐसा करना निषेध है.

सरकारी कर्मियों ने काम का किया बहिष्कार

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और दो दिन तक काम का बहिष्कार करने के दौरान उन्हें वेतन का भुगतान करेगी. सरकारी कर्मी 28 और 29 मार्च को काम का बहिष्कार कर रहे हैं. सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल से न सिर्फ केरल बल्कि और कई राज्यों में कई काम ठप पड़ गए हैं.

केरल में स्ट्राइक के चलते सभी संस्थान बंद रहे. राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसें सड़कों से नदारत रहीं. टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और निजी बसें भी राज्यभर में नजर नहीं आईं. ट्रक और लॉरी सहित वाणिज्यिक वाहनों के संचालकों ने भी हड़ताल के प्रति एकजुटता व्यक्त की है. हड़ताल के दौरान हालांकि दूध, समाचार पत्र, अस्पताल, एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाएं जारी रहीं. राज्य के विभिन्न हिस्सों से मिली खबरों के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर निजी कंपनियों के कर्मचारियों को कार्यालय जाने से रोकने की कोशिश की.


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