केरल हाईकोर्ट का निर्देश, 'राज्य सरकार के कर्मचारियों को भारत बंद में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जारी करें आदेश'
केरल: ट्रेड यूनियनों ने सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ दो दिनों तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. इसके चलते कई राज्यों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कहीं परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं, तो कहीं रेलवे स्टेशनों और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया. कई जगह से ट्रेन की आवाजाही रोकने की भी खबर सामने आई है. केरल में इस हड़ताल के चलते लगभग सभी संस्थान बंद रहे. इस बीच, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों को इस हड़ताल का हिस्सा बनने से रोकें.
Kerala High Court directs the State Government to issue an order restricting the state government employees from participating in the two-day nationwide strike/Bharat Bandh. Court also observes that it is illegal that state government employees are participating in the strike. pic.twitter.com/OOgcxvZGid
— ANI (@ANI) March 28, 2022