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Kochi कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हर नागरिक तक लापता लोगों की जानकारी पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद सर्च को असरदार बनाना और लोगों का जल्दी पता लगाना है, खासकर उस अहम “गोल्डन पीरियड” के दौरान।
यह सुझाव जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की डिवीजन बेंच ने दिया। बेंच सैंटन लामा की हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता सूरज लामा का पता लगाने की मांग की थी। सूरज 5 अक्टूबर को कुवैत से कोच्चि पहुंचे थे और तब से लापता हैं। कोर्ट के आदेश पर बनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अभी जांच को लीड कर रही है।
कोर्ट ने पहले एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को जांच में मदद करने के लिए शामिल किया था। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, बेंच ने चिंता जताई कि लापता आदमी आस-पास हो सकता है लेकिन अपनी पहचान नहीं बता पा रहा है। जजों ने कहा, “हमें शक है कि जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा है, वह अभी भी बहुत पास में हो सकता है, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वह अपनी बात नहीं बता पा रहा है।” कोर्ट ने उन बढ़ते मामलों पर ज़ोर दिया जहाँ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं और एक सेंट्रलाइज़्ड, रियल-टाइम इन्फॉर्मेशन-शेयरिंग नेटवर्क की अहमियत पर ज़ोर दिया। बेंच ने कहा, “हमारा मानना है कि उसके बारे में जानकारी केरल के हर नागरिक तक पहुँचनी चाहिए। हमें पक्का नहीं पता कि पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी के पास ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं। अगर नहीं, तो हम निश्चित रूप से ऐसे सिस्टम की सलाह देते हैं।”
इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे सिस्टम से नागरिक पुलिस को जल्दी से सुराग दे पाएँगे, जिससे वे बिना कीमती समय गंवाए कार्रवाई कर पाएँगे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि वह ऐसे सिस्टम को लागू करने की प्रैक्टिकलता पर पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियों से सलाह लेंगे। उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि इन्वेस्टिगेटर दुकानों पर खाना खाते हुए और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए लापता आदमी के बिना वेरिफाइड देखे जाने सहित सुरागों का एक्टिव रूप से पीछा कर रहे हैं। पिटीशनर की तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया कि परिवार अपनी खोज जारी रखे हुए है और बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस झेल रहा है। बेंच ने परेशानी को माना और भरोसा दिलाया, “कोर्ट तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम उसके पिता का पता नहीं लगा लेते।” इस मामले पर आगे विचार के लिए 1 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी।
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