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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस पर हमले के मामले में मेमोरी कार्ड लीक होने के आरोपों वाली याचिका पर एक अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को रजिस्ट्रार को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इन्हें सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। जस्टिस डायस की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर विचार किया। इससे पहले, दो जजों ने पीड़िता की याचिका पर विचार करने से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस कौसर एडप्पागाथ और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने खुद को अलग कर लिया था।
पीड़िता ने मेमोरी कार्ड की गैर-कानूनी जांच की दोबारा जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; यह कार्ड इस मामले में सबूत का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में विस्तार से दलीलें सुनेगी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से इस संबंध में एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि मामले का मुख्य सबूत माने जाने वाले मेमोरी कार्ड की गैर-कानूनी तरीके से जांच की गई, जबकि वह ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में था। मांग है कि कोर्ट की निगरानी में नई जांच हो। पीड़िता ने यह भी मांग की थी कि मेमोरी कार्ड को हाई कोर्ट की कस्टडी में ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सकारात्मक तरीके से दखल दिया है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील वृंदा ग्रोवर के जरिए यह नई याचिका दायर की।
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