केरल

KERALA सड़क की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

Mohammed Raziq
26 July 2024 4:57 PM IST
KERALA  सड़क की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
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KERALA केरला : हाईकोर्ट ने जीर्ण-शीर्ण त्रिशूर-कुट्टीपुरम राज्य राजमार्ग के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।यह आदेश केपीसीसी सचिव और जन कार्यकर्ता अधिवक्ता शाजी जे कोडंकंदथ द्वारा मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, मुख्य अभियंता, केरल राज्य परिवहन परियोजना के मुख्य अभियंता और केएसटीपी के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ त्रिशूर और कोझीकोड जिलों को जोड़ने वाली सड़क के देरी से पुनर्निर्माण के संबंध में दायर याचिका के जवाब में आया है।
सरकार ने ठेकेदार को बदल दिया था, लेकिन काम अधूरा है। याचिका पर हाईकोर्ट 16 अगस्त को विचार करेगा।त्रिशूर शहर से कुट्टीपुरम तक 33.2 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। 119 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू हुई इस परियोजना को बाद में बढ़ाकर 218 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अब, कुन्नमकुलम तक का मार्ग नालियों के जाम होने के कारण पूरी तरह से अनुपयोगी हो गया है। 24 जून को त्रिशूर कलेक्ट्रेट में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री मोहम्मद रियास ने आश्वासन दिया कि मानसून के बाद सड़क निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद, गड्ढों को भरने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। हालांकि, पत्थरों से गड्ढों को भरने का सरकार का अस्थायी समाधान पहली बारिश में ही बह गया, जिसके कारण व्यापक आलोचना हुई।
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