केरल

Kerala : उच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी वाहनों में प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए

Sarita
12 July 2024 10:17 AM IST
Kerala : उच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी वाहनों में प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए
x

कोच्चि KOCHI : उच्च न्यायालय High Court ने मोटर वाहन विभाग को अवैध रूप से शीर्ष पर फ्लैशलाइट और नाम बोर्ड लगे सरकारी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आपातकालीन वाहनों पर फ्लैशलाइट की अनुमति केवल आपातकालीन ड्यूटी पर होने पर ही दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि वह शुक्रवार को उन वाहनों के मालिकों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों और मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए स्वप्रेरणा मामले पर विचार करेगा, जो अनधिकृत नाम बोर्ड और फिटिंग के साथ सड़क पर चलते हैं और अपने वाहनों में बदलाव करने के बाद।

न्यायालय ने मोटर वाहन कानून Motor Vehicles Act और राज्य चिन्हों के उपयोग के निषेध से संबंधित कानून का उल्लंघन करते हुए मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों, महापौरों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्य चिन्हों और फ्लैशलाइटों के उपयोग को भी फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन की खंडपीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों को ही अपने वाहनों पर राज्य चिन्ह का उपयोग करने की कानूनी अनुमति है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य का प्रतीक चिह्न सीमा शुल्क और आयकर विभागों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर देखा जा सकता है। सुरेश गोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अपनी लक्जरी कारों को पंजीकृत करने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों के साथ जालसाजी करने और राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज दो मामलों से उन्हें बरी करने की मांग वाली अपनी याचिकाओं को खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
'लिव-इन पार्टनर पर क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता' हाईकोर्ट ने कहा कि एक पुरुष, जो किसी महिला का कानूनी रूप से विवाहित साथी नहीं था, वह पति की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए उस पर क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कोइलांडी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया, जो शिकायतकर्ता महिला का लिव-इन पार्टनर था। कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच की मांग हाईकोर्ट ने कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति एम के जयराज को धन के कथित दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीनेट सदस्य रशीद अहमद पी ने कहा कि कुलपति ने विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण के लिए स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली खरीदने और स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया।


Next Story