केरल

Kerala हाईकोर्ट ने सुरेश गोपी अभिनीत जेएसके को लेकर सीबीएफसी को फटकार लगाई

Mohammed Raziq
28 Jun 2025 3:46 PM IST
Kerala हाईकोर्ट ने सुरेश गोपी अभिनीत जेएसके को लेकर सीबीएफसी को फटकार लगाई
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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुरेश गोपी अभिनीत फिल्म जेएसके-जानकी बनाम केरल राज्य में 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सवाल किया। न्यायालय ने कहा कि हिंदू देवी सीता से जुड़ा 'जानकी' नाम भारतीय सिनेमा में पहले भी बिना किसी विवाद के इस्तेमाल किया जा चुका है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सीबीएफसी की ओर से पेश हुए भारत के उप महाधिवक्ता (डीएसजीआई) से पूछा:
"हमारे पास सीता और गीता नाम से सिनेमाघर हैं। जानकी सीता हैं। कुछ नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास राम लखन नाम की एक फिल्म है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर जानकी के लिए शिकायत कैसे हो सकती है?"
यह टिप्पणी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस कॉसमॉस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रमाणन में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। फिल्म 27 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सीबीएफसी ने फिल्म निर्माताओं को शीर्षक और संवादों से 'जानकी' नाम हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
सीबीएफसी की आपत्ति और कानूनी स्थिति
सीबीएफसी ने पहले अदालत को सूचित किया था कि हालांकि उसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने फिल्म को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सीबीएफसी के अध्यक्ष ने इसे आगे की जांच के लिए संशोधन समिति को भेज दिया था। गुरुवार को, डीएसजीआई ने कहा कि संशोधन समिति ने फिल्म को अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए तभी उपयुक्त पाया, जब फिल्म के सभी हिस्सों से 'जानकी' नाम हटा दिया गया हो।
सीबीएफसी की आपत्ति कथित तौर पर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(2) के तहत दिशानिर्देश 2(xi) पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि "नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए।" डीएसजीआई ने अदालत को बताया कि चूंकि फिल्म में वयस्क विषय-वस्तु, यौन हिंसा के संदर्भ और कठोर भाषा है, इसलिए इस विषय-वस्तु को 'जानकी' नाम से जोड़ना, जो एक देवता को संदर्भित करता है, अपमानजनक माना जा सकता है।
अदालत ने अगले कदम उठाने के निर्देश दिए
अदालत ने प्रोडक्शन को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने या इसके खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जब कारण बताओ नोटिस अदालत के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के अनुसार संशोधन समिति के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और वह प्रमाणन जारी करने से पहले केवल कट या संशोधन की सिफारिश कर सकती है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि देरी ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(जी) (पेशे का अधिकार) के तहत फिल्म निर्माताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
कॉसमॉस एंटरटेनमेंट ने 12 जून को ई-सिनेमाप्रमाण पोर्टल के माध्यम से जेएसके-जानकी बनाम केरल राज्य को प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया था। सेंसर स्क्रीनिंग 18 जून को हुई। निर्माताओं ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किया गया था कि 'जानकी' नाम पर आपत्ति जताई जा रही है, हालांकि तब तक कोई औपचारिक अस्वीकृति नहीं बताई गई थी।
विवाद ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि फिल्म में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और केरल के एक प्रमुख भाजपा नेता सुरेश गोपी हैं।
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