केरल

Kerala हाईकोर्ट ने ‘एम्पुरान’ की स्क्रीनिंग रोकने की भाजपा नेता की याचिका खारिज की

Mohammed Raziq
2 April 2025 4:49 PM IST
Kerala हाईकोर्ट ने ‘एम्पुरान’ की स्क्रीनिंग रोकने की भाजपा नेता की याचिका खारिज की
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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में रिलीज हुई मोहनलाल अभिनीत फिल्म 'एल2: एम्पुरान' की स्क्रीनिंग रोकने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। इसे "प्रचार हित याचिका" बताकर खारिज कर दिया। भाजपा नेता वीवी विजेश ने अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निर्देशित यह फिल्म, जो 27 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी, 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण के कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति सीएस डायस ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म को पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है।
न्यायाधीश ने कहा, "क्या इसे सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था? एक बार फिल्म को मंजूरी मिल जाने के बाद, बाद में आपत्ति क्या है? आप अनावश्यक रूप से इसे प्रचार दे रहे हैं। मुझे आपकी ईमानदारी पर संदेह है।"
अदालत ने याचिकाकर्ता से फिल्म के कारण होने वाली किसी भी हिंसा का सबूत देने को भी कहा, जो लगभग एक सप्ताह से चल रही थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कोई घटना या शिकायत दर्ज नहीं की गई है। कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि एक बार जब कोई फिल्म सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हो जाती है, तो उसमें वैधता की धारणा होती है। मामले को गर्मियों की छुट्टियों के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
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