केरल

kerala हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल आदेश पर रोक से किया इनकार

Tara Tandi
23 Jun 2026 7:01 PM IST
kerala हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल आदेश पर रोक से किया इनकार
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KOCHI कोच्चि: हेल्थ सर्विसेज़ के डायरेक्टर के अचानक ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार को एक और झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने डॉ. के.जे. रीना के पक्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट कल सरकार की अपील पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार और डॉ. रीना, दोनों ने संकेत दिया है कि उनका अगला कदम पूरी तरह से हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा
इस कानूनी लड़ाई ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नौकरशाही में एक अभूतपूर्व गतिरोध पैदा कर दिया है। केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (KAT) का आदेश लेकर पिछले दो दिनों से अपने ऑफिस पहुंचने के बावजूद, जिसमें उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, डॉ. रीना आधिकारिक तौर पर अपना काम फिर से शुरू नहीं कर पाई हैं। डॉ. वी. मीनाक्षी, जिनके पास अभी डायरेक्टरेट का अस्थायी प्रभार है, ने कुर्सी खाली करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने पर ही पद छोड़ेंगी।
इस विवाद ने नाराज अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप को भी जन्म दिया है। डॉ. रीना का तर्क है कि उनका ट्रांसफर सेवा के स्थापित नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए किया गया एक दंडात्मक और गैर-कानूनी कदम था। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए बिना अनुमति छुट्टी लेने के झूठे आरोप गढ़े गए। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए हेल्थ मिनिस्टर के. मुरलीधरन ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि डॉ. रीना ऐसे तरीके से काम कर रही थीं जिससे सिस्टम कमजोर हो रहा था।
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