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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के पूरा होने तक केरल में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने की मांग की गई थी।
अदालत ने बताया कि अन्य राज्यों में एसआईआर से संबंधित याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। याचिका को बंद करते हुए, न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा: "न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार के कारण इस न्यायालय को इस याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए। इसलिए, यह रिट याचिका बंद की जाती है, जिससे राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं के परिणाम के आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला रहता है।
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