केरल

Kerala हाईकोर्ट ने सुरेश गोपी की फिल्म को लेकर सीबीएफसी से सवाल किया

Mohammed Raziq
28 Jun 2025 4:08 PM IST
Kerala हाईकोर्ट ने सुरेश गोपी की फिल्म को लेकर सीबीएफसी से सवाल किया
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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुरेश सोपी अभिनीत फिल्म 'जेएसके - जानकी बनाम केरल राज्य' में 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मौखिक रूप से सवाल किया।
"हमारे पास 'सीता और गीता' नाम से सिनेमाघर हैं। जानकी सीता हैं। कुछ नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं। किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास 'राम लखन' नाम की फिल्म है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर जानकी के लिए शिकायत कैसे हो सकती है?" न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सीबीएफसी की ओर से पेश हुए भारत के उप महाधिवक्ता (डीएसजीआई) से पूछा।
यह तब हुआ जब फिल्म प्रमाणन निकाय ने अदालत को सूचित किया कि उसने प्रोडक्शन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें फिल्म के शीर्षक के साथ-साथ संवादों से नाम हटाने के लिए कहा गया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के लिए प्रमाणन देने में देरी को लेकर प्रोडक्शन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिल्म को 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। इससे पहले, सीबीएफसी ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि हालांकि फिल्म को उसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन चेयरमैन ने इसे समीक्षा के लिए संशोधन समिति के पास भेज दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, डीएसजीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि स्क्रीनिंग कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, बशर्ते कि मुख्य किरदार 'जानकी' का नाम जहां भी हो, उसे हटा दिया जाए या बदल दिया जाए। जब ​​कोर्ट ने इस फैसले के पीछे के तर्क के बारे में पूछा, तो डीएसजीआई ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। दिशा-निर्देशों में उन आधारों का विवरण दिया गया है, जिनके आधार पर सीबीएफसी किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन प्रदान करता है, प्रतिबंधित करता है या अस्वीकार करता है। दिशा-निर्देशों के दिशा-निर्देश 2 (xi) के अनुसार, "नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए।" डीएसजीआई ने न्यायालय को बताया कि फिल्म की कथा परिपक्व विषय-वस्तु से संबंधित है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा शामिल है और इसमें महिलाओं को निरूपित करने वाली यौन भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस संदर्भ में 'जानकी' नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अंततः प्रोडक्शन को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने या इसके खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया। प्रोडक्शन की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के अनुसार संशोधन समिति के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने कहा कि समिति को फिल्म देखनी है और जो भी कट लगाए गए हैं, उसके अधीन प्रमाण-पत्र जारी करना है। न्यायालय ने इसके बाद निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस सोमवार (30 जून) को उसके समक्ष रखा जाए। मलयालम फिल्म 'जेएसके - जानकी बनाम केरल राज्य' का निर्माण करने वाली कंपनी कॉसमॉस एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रमाणित करने में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा की गई देरी के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था।
गौरतलब है कि भाजपा के राजनेता और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 12.06.2025 को ई-सिनेमाप्रमाण पोर्टल के माध्यम से प्रमाणन के लिए फिल्म प्रस्तुत की थी और फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग 18.06.2025 को पूरी हुई थी। याचिका में कहा गया है कि हालांकि सीबीएफसी ने अब तक कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन उन्हें समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला है कि बोर्ड ने शीर्षक चरित्र का नाम 'जानकी' बदलने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह हिंदू देवी 'सीता' को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, लगातार देरी से वित्तीय नुकसान हो रहा है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (जी) के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
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