केरल
Kerala : ऑर्थोडॉक्स गुट को हस्तांतरित करने के हाईकोर्ट के आदेश
SANTOSI TANDI
31 Jan 2025 11:07 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट द्वारा राज्य अधिकारियों को दिए गए उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें जैकोबाइट गुट से छह चर्चों को अपने नियंत्रण में लेकर मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट को सौंपने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में पुलिस के हस्तक्षेप पर चिंता जताई और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियांजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट को विवाद से जुड़ी अवमानना याचिकाओं का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है।जस्टिस कांत ने चर्च के मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संलिप्तता पर चिंता जताते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट ऐसा कोई तंत्र खोजेगा, जिसमें पुलिस अधिकारियों को धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण करने की जरूरत न पड़े।"
हाई कोर्ट मामले पर फिर से विचार करेगापीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने का काम हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है। इसने राज्य अधिकारियों को अवमानना याचिकाओं में पेश होने से दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ा दिया।मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने अदालत से अपने आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि इस मुद्दे को फिर से खोलने से और अनिश्चितता पैदा होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक नया मूल्यांकन आवश्यक है।दोनों गुटों की दलीलेंकेरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट समुदायों के जनसंख्या वितरण, विवादित चर्चों और उनके नियंत्रण में संपत्तियों के बारे में सीलबंद डेटा प्रस्तुत किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को यह कहते हुए वापस कर दिया कि मौजूदा विवाद को हल करने के लिए यह अनावश्यक है।
वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल और चंदर उदय सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट ने तर्क दिया कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने विवाद को निर्णायक रूप से सुलझाया और जैकोबाइट सदस्यों को चर्च प्रशासन को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता थी। उन्होंने दफन अधिकारों को नियंत्रित करने वाले 2020 के कानून को भी चुनौती दी।दूसरी ओर, जैकोबाइट गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले केवल मुकदमे में शामिल विशिष्ट चर्चों पर लागू होते हैं और अन्य पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त चर्चों पर दावा करने के लिए नई कानूनी कार्यवाही आवश्यक होगी और धार्मिक मामलों में बलपूर्वक अदालती आदेशों से बचना चाहिए। विवाद की पृष्ठभूमि यह मामला केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश से उपजा है जिसमें एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में तीन-तीन चर्चों को जैकोबाइट गुट से अपने अधीन करने का निर्देश दिया गया था। दिसंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने जैकोबाइट सदस्यों को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी पाया और उन्हें चर्चों का नियंत्रण हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जबकि उन्हें स्कूलों और कब्रिस्तानों तक पहुँच की अनुमति दी। हालांकि, रूढ़िवादी चर्च कब्रिस्तानों में जैकोबाइट दफन संस्कारों को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को यथास्थिति का आदेश जारी किया। अदालत ने राज्य सरकार से जनसंख्या और संपत्ति के आंकड़े भी मांगे, लेकिन बाद में समुदायों के बीच तनाव को रोकने के लिए इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। विवाद में शामिल छह चर्चों में सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च (ओडक्कल), सेंट जॉन्स बेस्फेज ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च (पुलिंथानम), एर्नाकुलम में सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च (मझुवन्नूर) और पलक्कड़ में एस. मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च (मंगलम डैम), सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च (एरिकिनचिरा) और सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च (चेरुकुन्नम) शामिल हैं।अब जब मामला उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है, तो मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट गुटों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है, जिसका केरल में चर्च प्रशासन और धार्मिक शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
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