केरल
Kerala : ऑर्थोडॉक्स गुट को हस्तांतरित करने के हाईकोर्ट के आदेश
SANTOSI TANDI
30 Jan 2025 12:05 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के अधिकारियों को जैकोबाइट गुट से छह चर्चों को अपने नियंत्रण में लेकर मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट को सौंपने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में पुलिस के हस्तक्षेप पर चिंता जताई और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से अपने आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया और तर्क दिया कि इस मुद्दे को फिर से खोलने से और अनिश्चितता पैदा होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हाई कोर्ट द्वारा नए सिरे से मूल्यांकन आवश्यक है। दोनों गुटों की दलीलें केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट समुदायों के जनसंख्या वितरण, विवादित चर्चों और उनके नियंत्रण में आने वाली संपत्तियों के बारे में सीलबंद डेटा प्रस्तुत किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को यह
कहते हुए वापस कर दिया कि मौजूदा विवाद को हल करने के लिए यह अनावश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल और चंदर उदय सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट ने तर्क दिया कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने विवाद को निर्णायक रूप से सुलझा दिया और जैकोबाइट सदस्यों को चर्च प्रशासन को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता थी। उन्होंने दफन अधिकारों को नियंत्रित करने वाले 2020 के कानून को भी चुनौती दी। दूसरी ओर, जैकोबाइट गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुकदमे में शामिल केवल विशिष्ट चर्चों पर लागू होते हैं और अन्य पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त चर्चों का दावा करने के लिए नई कानूनी कार्यवाही आवश्यक होगी और धार्मिक मामलों में अदालती आदेशों को बलपूर्वक टाला जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने विवाद से संबंधित अवमानना याचिकाओं का उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति कांत ने चर्च के मामलों में कानून प्रवर्तन की भागीदारी पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, "हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय एक ऐसा तंत्र खोजेगा जिसमें पुलिस अधिकारियों को धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता न हो।" हाईकोर्ट मामले पर पुनर्विचार करेगापीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और स्वतंत्र निर्णय लेने का काम हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है। इसने राज्य के अधिकारियों को अवमानना याचिकाओं में पेश होने से दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ा दिया।
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