केरल
Kerala: नर्सों की हड़ताल पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, सुलह वार्ता के निर्देश
Tara Tandi
14 March 2026 6:47 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नर्सों की चल रही हड़ताल को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता सत्र का आदेश दिया है। जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने निर्देश दिया है कि बातचीत हाई कोर्ट स्थित केरल राज्य मध्यस्थता और सुलह केंद्र के माध्यम से की जाए। केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन (KPHA) और यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (UNA) के प्रतिनिधियों को मंगलवार, 17 मार्च को सुबह 10:00 बजे मध्यस्थ के सामने पेश होना है।
अंतरिम आदेश के तहत, कोर्ट ने नर्सों के एसोसिएशन को अपनी हड़ताल टालने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सदस्य 19 मार्च तक काम पर लौट आएं, जब याचिकाओं पर आगे विचार किया जाना है। कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को भी निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से बचें और एक उचित समाधान तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ मध्यस्थता में शामिल हों। कोर्ट KPHA द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें हड़ताल के कारण आपातकालीन और गहन देखभाल सेवाओं में आई रुकावट का ज़िक्र किया गया था। इससे पहले, कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अस्पताल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें और जो नर्सें काम करने की इच्छुक हैं, वे बिना किसी डर या दबाव के ऐसा कर सकें। राज्य को इन सेवाओं को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देते हुए एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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