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Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने वायटिला में सैनिकों के लिए बनाए गए अपार्टमेंट परिसर में दो टावरों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन टावरों से निवासियों को निकालने का भी निर्देश दिया है। टावर बी और सी को तोड़कर फिर से बनाया जाना है। कोर्ट का यह आदेश निवासियों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फ्लैट रहने के लिए असुरक्षित हैं।
कोर्ट ने कहा कि दोनों टावरों में संरचनात्मक कमज़ोरियाँ हैं, जिससे निवासियों के लिए वहाँ रहना असुरक्षित है। कोर्ट ने आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइज़ेशन (AWHO) को टावरों को गिराकर फिर से बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अगुवाई में एक समिति बनाई जानी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नए फ्लैटों में मौजूदा फ्लैटों जैसी ही सुविधाएँ और आकार होने चाहिए।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, नए फ्लैटों का निर्माण पूरा होने तक फ्लैटों के निवासियों को मासिक किराया देना होगा। किराया 21,000 से 23,000 रुपये प्रति माह के बीच होगा।
ध्वस्त किए जाने वाले दो टावर विटिला में सिल्वर सैंड्स द्वीप के पास 'चंदर कुंच' फ्लैट परिसर में स्थित हैं। इस परिसर में तीन टावरों में फैले 264 अपार्टमेंट हैं। ये फ्लैट 2018 में सैन्य कर्मियों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए बनाए गए थे।
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SANTOSI TANDI
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