केरल

Kerala उच्च न्यायालय ने 6 आरोपियों को जमानत दी

Mohammed Raziq
11 Jun 2025 4:47 PM IST
Kerala उच्च न्यायालय ने 6 आरोपियों को जमानत दी
x
केरल Kerala : केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कक्षा 10 के छात्र 15 वर्षीय शाहबास की हत्या के आरोपी छह स्कूली छात्रों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह आदेश सुनाया।जिन्हें जमानत दी गई है, वे फिलहाल किशोर सुधार गृह में रह रहे हैं। जमानत शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि कक्षा 10 के छात्र की मौत के मामले में छात्रों और उनके अभिभावकों को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। फरवरी में कोझिकोड में कथित तौर पर शाहबास पर उसके साथी ट्यूशन छात्रों ने हमला किया था। आरोप है कि जिन नाबालिगों पर मामला दर्ज किया गया था, उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप के जरिए हमले का समन्वय किया था। शाहबास की मौत खोपड़ी की घातक हड्डी टूटने से हुई।
पुलिस ने आरोपियों पर हत्या, गलत तरीके से रोकने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मार्च की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी 90 दिनों से अधिक समय से किशोर सुधार गृह में हैं, जबकि अन्य 100 दिनों से अधिक समय से किशोर सुधार गृह में हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को जमानत देने से इनकार करना किशोर न्याय अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है।यद्यपि अभियोजन पक्ष ने पहले कहा था कि आरोपी को जमानत देने से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, परन्तु अदालत ने कहा कि यह जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।
Next Story