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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने कोचीन देवस्वोम बोर्ड द्वारा अपने कमिश्नर के क्वार्टर को ठीक कराने, लग्ज़री सुविधाएँ देने और नई कार खरीदने पर 28.44 लाख रुपये खर्च करने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने नियमों को दरकिनार कर पैसे खर्च करने के बोर्ड के फैसले से असहमति जताई और उसे ऑडिट विंग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने और तीन महीने के अंदर ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने बोर्ड को ऑडिट पूरा होने के एक महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। ये निर्देश जस्टिस वी. राजास विजयराघवन और जस्टिस के.वी. जयकुमार की देवस्वोम बेंच ने भक्तों के.बी. सुमोद, के. नारायणनकुट्टी, एन.के. मोहनदास और रामचंद्रन द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए जारी किए।
बोर्ड ने सफाई दी थी कि यह खर्च उसकी गवर्निंग बॉडी की मंज़ूरी के बाद किया गया था। कोर्ट ने बोर्ड को याद दिलाया कि उसका मकसद मंदिरों और संस्थानों का विकास करना है और उसे पैसे खर्च करते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया। विजिलेंस डिपार्टमेंट की शुरुआती जांच में विस्तृत ऑडिट की सिफारिश की गई थी। उदयकुमार सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए एक साल के लिए डेप्युटेशन पर कोचीन देवस्वोम बोर्ड में कमिश्नर के तौर पर शामिल हुए थे। उनका डेप्युटेशन एक साल और बढ़ाया गया, लेकिन बाद में नई सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया। वे अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं। जल्द ही एक और अधिकारी के डेप्युटेशन पर देवस्वोम कमिश्नर का पद संभालने की उम्मीद है। 'केरल कौमुदी' की रिपोर्ट से खर्च का पता चला।
कमिश्नर पर किए गए खर्च का पता 'केरल कौमुदी' में छपी खोजी रिपोर्टों से चला। बोर्ड के पास त्रिशूर में 30 से ज़्यादा क्वार्टर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ 10 ही रहने लायक हैं। एक साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त कमिश्नर आमतौर पर रहने के लिए किराए का घर लेते हैं, जिससे इतने खर्च की ज़रूरत पर सवाल उठते हैं। ऑडिट से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पुरानी इमारत की मरम्मत पर 9.57 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टेलीविज़न, वॉटर प्यूरीफायर और एयर कंडीशनर जैसी चीज़ों पर 4.24 लाख रुपये खर्च हुए।
बोर्ड ने सरकारी गाड़ी को नई कार से बदलने पर भी 14.63 लाख रुपये खर्च किए। राज्य ऑडिट विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेनोवेशन का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को अभी भी 12.78 लाख रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है। सरकारी गाड़ी पांच साल पुरानी थी और उसे बदलने के समय तक वह 86,419 किलोमीटर चल चुकी थी, जबकि सरकारी आदेश के अनुसार सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल 10 साल या तीन लाख किलोमीटर तक किया जाना चाहिए। कोर्ट के ये निर्देश ऑडिट और विजिलेंस की जांच के नतीजों के बाद आए हैं; बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बोर्ड को मंदिरों और उनसे जुड़े संस्थानों के प्रशासन और विकास के लिए मिलने वाले फंड को खर्च करते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।
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