केरल
kerala: हाईकोर्ट ने PIL खारिज की, प्रियदर्शिनी योजना पर रोक से इनकार
Tara Tandi
22 Jun 2026 5:31 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने KSRTC की साधारण बसों में महिलाओं के लिए 'प्रियदर्शिनी' नाम की मुफ़्त यात्रा योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहा कि यह योजना असंवैधानिक है और योजना को जारी रखने की अनुमति दे दी। यह आदेश हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जारी किया।
इस याचिका पर पिछले दिन कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज इस पर फ़ैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह योजना राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया गया चुनावी वादा था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि सिर्फ़ महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की सुविधा देना सरकार की ओर से लिंग-आधारित भेदभाव है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से योजना को रद्द करने का अनुरोध किया था और दावा किया था कि इसे जनता के टैक्स के पैसे से असंवैधानिक तरीके से लागू किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने मामले का फ़ैसला होने तक योजना से जुड़े अगले कदमों पर रोक लगाने की भी मांग की थी। हालाँकि, कोर्ट ने इस तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार के पूरे किए गए वादे को क्यों रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके और याचिका को खारिज कर दिया।
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