केरल

Kerala: उच्च न्यायालय ने पंथिरंगव घरेलू हिंसा मामले को खारिज किया

Usha dhiwar
25 Oct 2024 10:10 AM GMT
Kerala: उच्च न्यायालय ने पंथिरंगव घरेलू हिंसा मामले को खारिज किया
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Kerala केरल: हाईकोर्ट ने पंथिरंगकाऊ घरेलू हिंसा मामले को खारिज Dismissal of the case कर दिया है, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कोर्ट की यह कार्रवाई पति राहुल, जो मामले में प्रथम प्रतिवादी था, तथा उसकी पत्नी, जो शिकायतकर्ता है, द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें मामले को खारिज करने की मांग की गई है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को काउंसलिंग कराने तथा अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट की यह कार्रवाई भी इसी रिपोर्ट पर आधारित है। महिला ने राहुल तथा उसके परिवार पर गंभीर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

महिला ने सबूत सौंपे थे कि उसके पति तथा परिवार के सदस्यों ने उसे बुरी तरह पीटा है। इसके बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया। लेकिन जब मामला विवादित हुआ, तो राहुल जर्मनी चला गया, जहां वह काम कर रहा था। बाद में शिकायतकर्ता ने खुद ही सामने आकर बताया कि उसके पति ने कुछ नहीं किया है, बल्कि परिवार के दबाव में आकर उसने ऐसी बातें कह दीं, जो होनी ही नहीं चाहिए थीं। महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने खुद ही शिकायत वापस ले ली है, तथा उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। बाद में राहुल ने भी केस को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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