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KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज के एसएफआई नेता अभिमन्यु की हत्या के मामले में एर्नाकुलम के मुख्य सत्र न्यायालय को नौ महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया।अदालत ने अभिमन्यु की मां द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया, जिसमें मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश की मांग की गई थी। अपनी याचिका में भूपति ने बताया कि मामला अभी भी प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है। हत्या के छह साल बाद भी आरोप तय नहीं किए गए हैं।आरोपियों की उपस्थिति की सुविधा के लिए 11 जुलाई, 2023 और 18 नवंबर, 2023 के बीच कई बार सुनवाई टाली गई।
हालांकि, उनकी याचिका में कहा गया है कि अधिकांश आरोपी सभी मौकों पर अनुपस्थित थे। अदालत ने मुकदमे की प्रगति पर एर्नाकुलम के मुख्य सत्र न्यायालय से रिपोर्ट मांगी थी।सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मुकदमा नौ महीने में पूरा किया जा सकता है। अदालत ने दलीलें दर्ज कीं और याचिका का निपटारा कर दिया। जुलाई 2018 में महाराजा कॉलेज में कथित तौर पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों वाले एक गिरोह ने अभिमन्यु की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
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