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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने दोहराया है कि सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने यह बात मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए और भरोसा दिलाया कि इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये याचिकाएं BJP के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई लोगों ने दायर की थीं।
देवासम बोर्ड के बड़े अधिकारियों के खिलाफ ठीक से जांच न होने और जांच पर सरकारी दबाव का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को बाद की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया है। तय समय में चार्जशीट दाखिल न कर पाने के कारण आरोपियों को जमानत मिलने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सोने की चोरी के मामले में सबरीमाला के पूर्व कार्यकारी अधिकारी डी सुधीश कुमार को जमानत दे दी। इससे पहले, 29 जनवरी को सबरीमाला के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस श्रीकुमार को भी जमानत मिल गई थी। इस मामले में त्रावणकोर देवासम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू पहले आरोपी थे जिन्हें जमानत मिली थी।
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