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Kerala कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मन्नुथी स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में 18 छात्रों को पुनः प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिन्हें जूनियर छात्र जे.एस. सिद्धार्थन की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। सिद्धार्थन का शव 18 फरवरी, 2024 को छात्रावास के शौचालय में मिला था और आरोप लगाया गया था कि उसने आत्महत्या की है। बाद में जब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया, तो आरोप लगाया गया कि वह अपने कुछ सहपाठियों और वरिष्ठों द्वारा रैगिंग और मारपीट का शिकार था। इस मामले में 18 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें संस्थान से निष्कासन सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
कुछ समय जेल में रहने के बाद इन छात्रों को बाद में जमानत मिल गई और दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरोपी छात्रों को निष्कासित करने के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें मन्नुथी परिसर में फिर से प्रवेश लेने की अनुमति दे दी। एकल पीठ ने आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से अनुशासनात्मक जांच का भी निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश के आदेश से बेहद दुखी सिद्धार्थन की मां ने खंडपीठ के समक्ष रिट अपील दायर की। न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने उन्हें अपील करने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा नए सिरे से अनुशासनात्मक जांच के दौरान मां की बात भी सुनी जानी चाहिए।
खंडपीठ ने मन्नुथी परिसर में छात्रों को फिर से प्रवेश देने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, "रैगिंग में लिप्त छात्र बर्बरता करने वालों से भी बदतर हैं।" अपीलकर्ता-माँ ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश को नरमी दिखाते हुए छात्रों को मन्नुथी परिसर में पुनः प्रवेश लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि रिट याचिका में ऐसी राहत की मांग भी नहीं की गई थी। सीबीआई, जिसने जांच अपने हाथ में ली थी, ने कहा कि 19 आरोपियों ने गंभीर अपराध किए हैं। हाई कोर्ट ने अब मामले को आगे के विचार के लिए 4 मार्च तक के लिए टाल दिया है।
(आईएएनएस)
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