
पथानामथिट्टा/कोच्चि: सबरीमाला में एडीजीपी एम.आर. अजित कुमार द्वारा कथित तौर पर चलाए गए ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें पहाड़ी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ट्रैक्टरों के इस्तेमाल को केवल माल परिवहन तक सीमित रखा गया है।
इस बीच, बुधवार को उच्च न्यायालय ने अधिकारी की ट्रैक्टर यात्रा को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" करार देते हुए सिर्फ़ चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के औचित्य पर सवाल उठाया। उसने जानना चाहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पम्पा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने और मालवाहक ट्रैक्टर पर कई लोगों को ले जाकर जन सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, इसमें अजित कुमार का ज़िक्र नहीं है, जिससे आलोचना हो रही है और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। हालाँकि प्राथमिकी में ट्रैक्टर चालक को आरोपी बताया गया है, लेकिन आगे कहा गया है कि चालक का ठिकाना "अज्ञात" है।
रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना पिछले शनिवार को हुई जब अजित कुमार नवग्रह प्रतिष्ठा पूजा के लिए पुलिस ट्रैक्टर पर पम्पा से सन्निधानम जा रहे थे। रविवार को वापसी के लिए भी उन्होंने कथित तौर पर उसी रास्ते और उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि वे बिना सीसीटीवी निगरानी वाले स्थानों पर गाड़ी में चढ़े और उतरे, जिससे विवाद और बढ़ गया।





