केरल

केरल हाई कोर्ट ने 10 साल के बच्चे को गर्भपात की दी अनुमति, कहा- 'पिता दोषी पाए जाने पर समाज को शर्म आनी चाहिए'

Deepa Sahu
12 March 2022 5:19 PM GMT
केरल हाई कोर्ट ने 10 साल के बच्चे को गर्भपात की दी अनुमति, कहा- पिता दोषी पाए जाने पर समाज को शर्म आनी चाहिए
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केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को दस वर्षीय एक बच्ची को उसके पिता द्वारा कथित रूप से गर्भवती कर 30 सप्ताह के गर्भ के बाद अपने बच्चे का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी।

केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को दस वर्षीय एक बच्ची को उसके पिता द्वारा कथित रूप से गर्भवती कर 30 सप्ताह के गर्भ के बाद अपने बच्चे का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। बेटी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लड़की की मां ने उसके पिता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। गर्भावस्था की समाप्ति सैट अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में की जाएगी।

अदालत ने फैसला तब दिया जब एक मेडिकल टीम ने पुष्टि की कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। हालांकि, पीठ ने कहा कि बच्चे के बचने की 80 फीसदी संभावना है। इस प्रकार, अदालत ने आगे राज्य सरकार और अस्पताल को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।
इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि अगर पिता के खिलाफ आरोप सही पाए गए तो समाज को शर्म आनी चाहिए। मौजूदा कानून के तहत गर्भपात गर्भावस्था के 24 सप्ताह से पहले ही किया जा सकता है। इसके चलते पीड़िता की मां ने बर्खास्तगी के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी।
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