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Kochi कोच्चि: केंद्र सरकार ने फर्जी एलपीजी ग्राहकों को बाहर निकालने के लिए आधार आधारित ईकेवाईसी प्रमाणीकरण (मस्टरिंग) अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता एलपीजी मस्टरिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय ले सकते हैं। प्रक्रिया पूरी न होने पर उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी तक प्रक्रिया पूरी करने की कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई है। वितरण एजेंसियों या एलपीजी कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए मस्टरिंग की जा सकती है।
केरल में अक्षय केंद्रों ने भी एजेंसियों के साथ एलपीजी मस्टरिंग शुरू कर दी है। उपभोक्ता कहीं से भी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कंपनी का ऐप और फोटो प्रमाणीकरण के लिए आधार आरडी ऐप डाउनलोड करना चाहिए। किसी भी प्रश्न के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800-2333555 पर संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रश्न: क्या वेबसाइट के जरिए ई-केवाईसी अपडेट की जा सकती है?
उत्तर: इंडियन ऑयल, हेलो बीपीसीएल और एचपी पे जैसी संबंधित कंपनियों के ऐप के जरिए ई-केवाईसी अपडेट की जा सकती है। प्रश्न: यदि कनेक्शन के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो एलपीजी कनेक्शन को दूसरे व्यक्ति के नाम पर कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है?
क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? उत्तर: संबंधित वितरण एजेंसी के माध्यम से प्रासंगिक और स्वीकृत दस्तावेज जमा करके कनेक्शन स्थानांतरित किया जा सकता है। इस सेवा के लिए किसी विशेष शुल्क की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: यदि एलपीजी बुकिंग के लिए दिया गया पता आधार कार्ड पर दिए गए पते से भिन्न है तो क्या कोई समस्या है? उत्तर: नहीं प्रश्न: यदि आधार कार्ड से जुड़े फोन नंबर में कोई बदलाव होता है तो क्या करना चाहिए? उत्तर: संबंधित वितरण एजेंसी से संपर्क करके फोन नंबर बदला जा सकता है। प्रश्न: क्या मस्टरिंग के लिए कोई शुल्क लिया जाएगा? उत्तर: नहीं।
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SANTOSI TANDI
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