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Kerala केरल: वालयार द्वारा लड़कियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जांच अधिकारी Officer रहे एम.जे. सोजन के खिलाफ हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला अधिकारी के खिलाफ नहीं, बल्कि फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले चैनल के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। कोर्ट का संदर्भ 24 न्यूज चैनल के खिलाफ है। कोर्ट ने अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया।
मामला यह था कि मृतक वालयार ने एक चैनल के जरिए लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश की एक प्रति डीजीपी को भेजी जाए और राज्य पुलिस प्रमुख 24 न्यूज चैनल के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। चैनल के खिलाफ पोक्सो का आरोप लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रिपोर्टर के खिलाफ जांच की जा सकती है।
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