केरल

Kerala: केरल हाईकोर्ट ने बॉबी चेम्मनुर को जेल से बाहर आने से मना करने पर फटकार लगाई

Subhi
15 Jan 2025 11:33 AM IST
Kerala: केरल हाईकोर्ट ने बॉबी चेम्मनुर को जेल से बाहर आने से मना करने पर फटकार लगाई
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम अभिनेता हनी रोज द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने से इनकार करने पर प्रमुख व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर को फटकार लगाई। व्यवसायी के आचरण से नाराज न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने चेम्मनूर को "उच्च न्यायालय के साथ खेल नहीं खेलने" की चेतावनी दी और कहा कि यदि जमानत दी गई है, तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने चेम्मनूर से दोपहर 12 बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा कि जमानत मिलने के बाद वह बाहर क्यों नहीं आया।

इस घटनाक्रम से नाराज होकर, उच्च न्यायालय ने कहा, "आपको (चेम्मनूर) रिमांड कैदियों की वकालत करने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय और न्यायपालिका उनकी देखभाल करने के लिए हैं। अदालत के साथ नाटक मत करो। एं आहत होती हैं।

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