केरल

केरल HC ने 60 GSM के तहत प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के आदेश को रद्द

Triveni
11 Jan 2023 10:46 AM GMT
केरल HC ने 60 GSM के तहत प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के आदेश को रद्द
x

फाइल फोटो 

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में 60 जीएसएम से नीचे के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले वामपंथी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में 60 जीएसएम से नीचे के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले वामपंथी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत केवल केंद्र सरकार ही इस तरह के प्रतिबंध लगा सकती है।
राज्य सरकार ने पिछले साल जनवरी में आदेश जारी किया था।
यह आदेश अंगमाली के एक मूल निवासी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक सेट पर आया है।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: newindianexpress

Next Story