केरल
केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम के बेटे के IHRD निदेशक पद पर उत्थान पर स्पष्टता मांगी
Mohammed Raziq
28 Jun 2025 6:03 PM IST

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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के बेटे वी.ए. अरुण कुमार को राज्य द्वारा संचालित मानव संसाधन विकास संस्थान (आई.एच.आर.डी.) के अस्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने तथा जांच के आदेश दिए हैं। एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि अरुण कुमार की योग्यता की जांच की जानी चाहिए तथा यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या राजनीतिक प्रभाव के कारण वे पात्रता आवश्यकताओं को दरकिनार करने में सक्षम हुए।
न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है कि क्या अरुण कुमार ने अपने पिता के राजनीतिक कद का उपयोग करके पद प्राप्त किया है। न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए मामले की जांच की जानी चाहिए कि क्या अरुण कुमार की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित थी।
यह निर्देश डॉ. वीनू थॉमस द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जो थ्रिक्काकारा मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य तथा वर्तमान में केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डीन हैं।
पात्रता को लेकर चिंता
न्यायालय ने कहा कि आई.एच.आर.डी. निदेशक का पद विश्वविद्यालय के कुलपति के बराबर है। इसने सवाल किया कि क्या अरुण कुमार के पास आवश्यक योग्यताएं हैं, और बताया कि 2018 यूजीसी दिशानिर्देशों के तहत, न्यूनतम सात साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। इसने आगे कहा कि लिपिक पद से निदेशक के पद पर उनकी पदोन्नति राजनीतिक रूप से प्रभावित प्रतीत होती है। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रक्षेपवक्र अत्यधिक अनियमित प्रतीत होता है। आईएचआरडी में सहायक निदेशक के रूप में अरुण कुमार की नियुक्ति को पहले भी चुनौती दी गई थी। उन्हें नयनार सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था। हालांकि, तिरुवनंतपुरम की विशेष अदालत ने उन्हें उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सतर्कता जांच ने निष्कर्ष निकाला कि नियुक्ति और पदोन्नति मानदंडों के अनुसार की गई थी, जिससे मामला बंद हो गया। सतर्कता अदालत ने निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया, प्रभावी रूप से उन्हें क्लीन चिट दे दी।
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