केरल

Kerala: केरल हाईकोर्ट ने कहा, काला झंडा लहराना अपमानजनक नहीं माना जाना चाहिए

Subhi
22 Nov 2024 9:02 AM IST
Kerala: केरल हाईकोर्ट ने कहा, काला झंडा लहराना अपमानजनक नहीं माना जाना चाहिए
x

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए अपमानजनक या अवैध कार्य नहीं माना जा सकता है। भले ही मुख्यमंत्री के काफिले पर काला झंडा लहराया गया हो, लेकिन इस तरह के आचरण को आईपीसी की धारा 499 की भाषा के अनुसार किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं माना जा सकता है।

एर्नाकुलम के तीन व्यक्तियों- सिमिल, फिजो और सुमेश दयानंदन के खिलाफ काला झंडा लहराने के लिए दर्ज मामलों को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि संदर्भ के आधार पर एक काला झंडा अलग-अलग चीजों को दर्शा सकता है। झंडा लहराना समर्थन का संकेत या विरोध का संकेत हो सकता है। यह धारणा का मामला है।

आम तौर पर, विरोध के निशान के रूप में एक काला झंडा लहराया जाता है। यदि किसी विशेष रंग का झंडा दिखाया जाता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, जिसमें विरोध के तौर पर भी शामिल है, जब तक कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो झंडा लहराने पर प्रतिबंध लगाता हो, तो ऐसे आचरण को मानहानि के अपराध से दंडित नहीं किया जा सकता।

Next Story