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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने फैसला सुनाया है कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के ऋण बकाया को सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत राशि से वसूल नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को जारी निर्देश में न्यायालय ने सहकारी बैंकों को स्पष्ट निर्देश देने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी वसूली न हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को आपदा पीड़ितों को दी गई वित्तीय सहायता से ऋण बकाया वसूलने की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह सहायता ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई राहत के समान है।
न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की खंडपीठ ने कहा कि बैंकों का संवैधानिक दायित्व Constitutional liability of banks है कि वे इन परिस्थितियों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। न्यायालय ने आपदा पीड़ितों को आवंटित राहत राशि से ऋण बकाया वसूलने के किसी भी मामले की जानकारी भी मांगी। यह प्रतिक्रिया मीडिया रिपोर्टों में उन मामलों को उजागर करने के बाद आई है, जहां कथित तौर पर इन निधियों से ईएमआई काट ली गई थी। न्यायालय ने ऐसी आपदाओं के बाद मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि शुरुआती दिनों में व्यापक सहानुभूति होती है, लेकिन इसके तुरंत बाद स्थिति अक्सर बदल जाती है। यह निर्णय वायनाड त्रासदी के जवाब में न्यायालय द्वारा विचार किए गए एक स्वप्रेरणा मामले के दौरान दिया गया। सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन के साथ, जिन्होंने एमिकस क्यूरी के रूप में काम किया, इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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Triveni
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