केरल
केरल उच्च न्यायालय ने दागी एडवोकेट सैबी जोस के बचाव के लिए पेश जमानत आदेशों को वापस लिया
Rounak Dey
28 Jan 2023 7:57 AM GMT
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आरोपी वकील केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। उसने कथित तौर पर तीन जजों के बीच पैसे बांटने के नाम पर 72 लाख रुपये लिए थे।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के आदेशों को वापस लेते हुए एक असामान्य कार्रवाई का सहारा लिया, जहां बचाव पक्ष के लिए एडवोकेट सैबी जोस किडांगूर पेश हुए थे। न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने पाया कि शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बिना ही अग्रिम जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने आदेश वापस ले लिया था।
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रन्नी में दर्ज एक मामले में अदालत ने आरोपी को 29 अप्रैल 2022 को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को सुने बिना अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने पर फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है।
न्यायाधीशों को प्रभावित करने की आड़ में मुवक्किलों से रिश्वत लेने के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर जांच के घेरे में आ गए हैं, इसलिए अदालत ने फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। आरोपी वकील केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। उसने कथित तौर पर तीन जजों के बीच पैसे बांटने के नाम पर 72 लाख रुपये लिए थे।
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