केरल

केरल हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित पीएफआई से हर्जाना वसूलने पर नरमी बरतने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई

Rani Sahu
19 Dec 2022 12:17 PM GMT
केरल हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित पीएफआई से हर्जाना वसूलने पर नरमी बरतने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई
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कोच्चि,(आईएएनएस)| केरल होईकोर्ट ने सोमवार को पिनाराई विजयन सरकार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके पदाधिकारियों से नुकसान की वसूली में देरी पर फटकार लगाई है। राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके टॉप अधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में 23 सितंबर को पीएफआई द्वारा बुलाए गए अचानक बंद के दौरान राज्य भर में संपत्तियों को कुल 5.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। संयोग से, यह न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सीपी मोहम्मद नियास की खंडपीठ ने पीएफआई के खिलाफ स्वत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की। साथ ही सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया कि तब तक आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक नुकसान का भुगतान नहीं किया जाता। अगर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन सभी की निजी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
राज्य सरकार ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि राजस्व विभाग को राजस्व वसूली शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और यह एक महीने के भीतर किया जाएगा। धीमी प्रगति से नाखुश, अदालत ने हर्जाना वसूलने पर नरमी बरतने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 5.20 करोड़ रुपये एकत्र करने के रोड मैप के साथ शुक्रवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि किसी भी परिस्थिति में इसे 31 जनवरी से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्य में 487 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1,992 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 687 को एहतियातन हिरासत में लिया गया।
--आईएएनएस
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