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केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में 60 जीएसएम से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले वामपंथी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत केवल केंद्र सरकार ही इस तरह के प्रतिबंध लगा सकती है।
राज्य सरकार ने पिछले साल जनवरी में आदेश जारी किया था।
यह आदेश अंगमाली के एक मूल निवासी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक सेट पर आया है।
क्रेडिट: newindianexpress.com
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