x
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोझिकोड शहर के कसाबा पुलिस द्वारा गोवा के राज्यपाल और भाजपा नेता पी एस श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर दिए गए भाषण के लिए दर्ज मामले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि श्रीधरन पिल्लई ने भाजपा की युवा शाखा की बैठक के दौरान एक सम्मेलन हॉल में भाषण दिया था।
अदालत ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा भाषण दिया है जिससे जनता में भय या चिंता पैदा होने की संभावना है। इसलिए, यह आईपीसी की धारा 505 (1) (बी) (जनता या जनता के किसी भी वर्ग में भय या चिंता पैदा करने के लिए बयान देना जिससे किसी व्यक्ति को राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सके) के तहत अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।"
Next Story