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सरकार से गुहार लगाई हो, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह के प्रवेश द्वार के सामने धरना स्थल पर लगे तंबू हटाने को कहा। केरल सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने इस संबंध में प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी किया है।
अदानी पोर्ट, जिसने अदालत के समक्ष अदालत की अवमानना याचिका दायर की, ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया गया एक शेड अभी भी बना हुआ है और आरोप लगाया कि प्रवेश द्वार के सामने अवरोध हैं। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी।
इससे पहले 29 अगस्त को, राज्य उच्च न्यायालय ने कहा था कि विझिंजम बंदरगाह पर निर्माण को रोका नहीं जा सकता है और परियोजना के संबंध में किसी भी शिकायत को उचित मंचों पर उठाया जा सकता है।
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अदाणी समूह ने अपनी याचिका में कहा कि चल रहा आंदोलन उसके कर्मचारियों के जीवन के लिए खतरा है और पुलिस और सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
कंपनी ने अदालत से यह भी कहा था कि भले ही उसने सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई हो, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
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