केरल

केरल हाईकोर्ट ने KIIFB जांच में पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को दी राहत, 2 महीने से कोई समन नहीं

Deepa Sahu
10 Oct 2022 10:35 AM GMT
केरल हाईकोर्ट ने KIIFB जांच में पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को दी राहत, 2 महीने से कोई समन नहीं
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केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम) के नेता और पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को राहत देते हुए कहा कि मसाला बांड मामले के संबंध में और सम्मन जारी करने को दो महीने के लिए रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, एचसी सू मोटो ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में बुलाया।

अदालत ने कहा कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ईडी के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को बार-बार तलब किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। ईडी केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। कार्रवाई KIIFB द्वारा मसाला बांड जारी करने को लेकर है। याचिकाओं पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
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