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Thrissur त्रिशूर: केरल उच्च न्यायालय The Kerala High Court ने सनसनीखेज करुवन्नूर बैंक घोटाला मामले में सीपीएम नेता पी.आर. अरविंदक्षन को जमानत दे दी है। न्यायालय ने एक अन्य आरोपी पी.के. जिलसे को भी जमानत दे दी है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रहने की जरूरत नहीं है।
न्यायालय ने जमानत देने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब मामले की सुनवाई लंबी चल रही है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने दोनों की कई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, अरविंदक्षन को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी और इसके बाद अब उन्हें स्थायी जमानत दी गई है।उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत के मानदंडों के बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अरविंदक्षन और जिलसे की संलिप्तता इन निर्देशों के दायरे में नहीं आती है।
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Triveni
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