केरल

केरल हाई कोर्ट ने DySP के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई

Subhi
18 Aug 2026 9:34 AM IST
केरल हाई कोर्ट ने DySP के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई
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कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को गृह विभाग को फटकार लगाई। विभाग ने उस जांच अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया था, जिस पर आरोप है कि उसने अंजारकंडी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की मौत के मामले में आरोपी डॉ. एम. के. राम को गिरफ्तारी से बचने में मदद की थी।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि DySP सुधीर कल्लन को सस्पेंड करने में देरी विभाग की एक गंभीर चूक है। कोर्ट ने 'ऑपरेशन तूफान' के तहत हुई गिरफ्तारियों को छोड़कर, दूसरे मामलों में कार्रवाई करने के विभाग के "पक्षपाती" रवैये की आलोचना की।

कोर्ट ने सुधीर के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई, जबकि इस बारे में पहले ही कार्रवाई शुरू करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। विजिलेंस वकील ने बताया कि सस्पेंशन में देरी हो रही थी क्योंकि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले तय प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी था।

कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाया और पूछा कि जब स्वतंत्रता दिवस क्विज़ में वी. डी. सावरकर से जुड़े एक सवाल के कारण एक टीचर को सस्पेंड किया गया था, और जब तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन मामले से जुड़े एक पत्र के कारण एक अंडर सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया था, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी?

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