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Kochi कोच्चि: एक बड़े घटनाक्रम में केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने कहा कि छात्र राजनीति को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिसरों के भीतर राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जिस तरह धर्म के नाम पर किए गए अपराधों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उसी तरह छात्र राजनीति पर भी पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई।
न्यायालय ने कहा कि परिसरों के भीतर राजनीतिक गतिविधियां लोकतांत्रिक तरीके से संचालित की जा सकती हैं। हालांकि, राजनीति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय परिसरों में हिंसा को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय 23 जनवरी को फिर से याचिका पर विचार करेगा, जिसके बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
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Triveni
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