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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पोन्नानी की एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलप्पुरम के पूर्व एसपी और डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।
इससे पहले एकल पीठ ने पोन्नानी मजिस्ट्रेट कोर्ट Ponnani Magistrate Court को मलप्पुरम के पूर्व पुलिस प्रमुख सुजीत दास, तिरूर के पूर्व डीएसपी वी.वी. बेनी और पोन्नानी के पूर्व इंस्पेक्टर विनोद वल्लियाट्टूर के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विनोद ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और यह फैसला इस फैसले का हिस्सा है। इससे पहले पुलिस ने उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि महिला की शिकायत में कथित घटनाओं के समय और स्थान के बारे में स्पष्टता का अभाव है। रिपोर्ट में आरोपों को निराधार बताया गया था।
महिला के आरोप
महिला ने पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटनाएं तब हुईं, जब वह 2022 में संपत्ति विवाद के संबंध में शिकायत दर्ज कराने पोन्नानी पुलिस स्टेशन गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने उसके घर पहुंचे इंस्पेक्टर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज की गई, तो तत्कालीन तिरूर डीएसपी ने कथित तौर पर इस तरह से बात की, जिससे उसकी गरिमा का अपमान हुआ। उसने यह भी दावा किया कि कुछ दिनों बाद, उसने उसका उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख से भी संपर्क किया, जिन्होंने भी कथित तौर पर उसका उत्पीड़न किया।
विधायक के आरोपों के बाद महिला ने अपनी बात रखी
महिला ने अपने आरोपों के साथ तब सामने आई, जब विधायक पीवी अनवर ने एसपी सुजीत दास पर गंभीर दुर्व्यवहार का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया। उसने कहा कि अधिकारी के खिलाफ विधायक के साहसिक रुख के बाद उसे बोलने का साहस मिला।
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Triveni
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