केरल
केरल हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की सैबी जोस की याचिका खारिज की
Rounak Dey
6 Feb 2023 7:56 AM GMT
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उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका क्यों दायर की।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर द्वारा न्यायाधीशों को रिश्वत देने के नाम पर मुवक्किलों से कथित रूप से धन प्राप्त करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप को गंभीर बताते हुए जांच जारी रखने को कहा। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह फिलहाल सैबी की प्राथमिकी रद्द करने की मांग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
विशेष जांच दल ने हाल ही में रिश्वतखोरी के आरोप की जांच शुरू की। सैबी की याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने पूछा कि अगर वह मामले में निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका क्यों दायर की।
Rounak Dey
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