केरल

केरल उच्च न्यायालय ने एसआई पद के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति के नौकरी आवेदन पर पीएससी की याचिका खारिज कर दी

Rounak Dey
26 March 2023 9:19 AM GMT
केरल उच्च न्यायालय ने एसआई पद के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति के नौकरी आवेदन पर पीएससी की याचिका खारिज कर दी
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सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केरल पुलिस के साथ नौकरी की इच्छुक थी।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) को उप-निरीक्षक (एसआई) पद के लिए एक ट्रांसजेंडर के नौकरी आवेदन पर विचार करने के निर्देश देने वाले केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) के आदेश को बरकरार रखा है।
अदालत की खंडपीठ ने एर्नाकुलम मूल निवासी अर्जुन गीता के नौकरी आवेदन पर अस्थायी रूप से विचार करने के न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाने वाली पीएससी की याचिका को भी खारिज कर दिया।
गीता, जो एक ट्रांसमैन है, (जन्म के समय महिला नियुक्त लेकिन एक पुरुष के रूप में पहचान), सशस्त्र पुलिस बटालियन के तहत सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केरल पुलिस के साथ नौकरी की इच्छुक थी।

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